मॉडलिंग, फिटनेस और फैशन पेज-6
दैनिक भास्कर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के मुताबिक गिट्टी, पत्थर सहित अन्य खनिज की खदानें संचालित करने के लिए पर्यावरण स्वीकृति होनी जरूरी है। इसके लिए देश की सभी राज्य सरकारों को स्टेट इनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (सिया) का गठन करने के लिए कहा गया था। ग्वालियर जिले में सिया ने एक भी खदान को एनओसी जारी नहीं की। इसके बावजूद अफसरों की मिलीभगत से पत्थर निकाला जाता रहा। बाद में पर्यावरण स्वीकृति के लिए जिला स्तर पर प्राधिकरण का गठन किया गया। ग्वालियर जिले में डिया की गत मई माह में हुई बैठक के दौरान जिले में सिर्फ 20 खदानों को ही पर्यावरण की स्वीकृति दी गई थी। |
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